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फेक न्यूज पर रोक के लिए बना कानून, 10 साल की जेल, 3.77 करोड़ रुपये का जुर्माना

कोई ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाने या प्रकाशित करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है और साथ में 3.77 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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