अब यूज़र्स को मिलेगा अनचाहे Call और Message से छुटकारा, TRAI ला रहा यह नया नियम
नई दिल्ली: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने अब लोगों के पास बेवजह आ रहे अलग-अलग कंपनियों के कॉल से निजात दिलाने का फैसला किया है। ट्राई की यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2018 से लागू कर दी जाएगी। साथ ही ट्राई ने लोगों के पास आ रहे ऐसे कॉल के निपटारे के लिए भी कई फिल्टर उपलब्ध कराया है। इस निर्देश को लेकर टेली मार्केटिंग कर रही कंपनियों को सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दे दिए हैं। ट्राई के इस फैसले से लोगों के पास आ रहे बेवजह के कॉल से छुटकारा मिलेगा।
कंपनी की तरफ से आ रही कॉल पर कई कैटेगरी तय की गई है जिसमें यूजर्स यह निर्णय कर सकेंगे की उन्हें कौन से सेक्टर की कंपनियों के कॉल आने चाहिए और कौन से नहीं। इसके लिए यूज़र्स 1909 पर कॉल या मैसेज कर किसी भी कंपनी के कॉल के विकल्पों को चुन सकेंगे। यूज़र्स चाहें तो किसी भी कॉल को नहीं चुन सकते हैं या सभी कॉल को चुन भी सकते हैं। यूज़र्स यह भी तय कर सकेंगे कि कंपनी की तरफ से आ रहे यह प्रमोशनल कॉल हफ्ते के किसी खास दिन और खास दो-तीन घंटे पर आएं। यूजर्स की तरफ से चुने गए खास दिन और समय पर ही कंपनी की कॉल आएगी। इन नए नियमों के हिसाब से कंपनी कॉल पर पूरा पकड़ यूज़र्स के हाथों में होगा।
बता दें, नए नियमो के तहत यूज़र्स बेवजह के कॉल या मेसेज के खिलाफ एक मेसेज भेज कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्हें कि गई शिकायत की पूरी जानकारी देने होगी। वहीं सभी कमर्शल मेसेज देने वालों को अपनी एजेंसी के सारे डिटेल यूज़र्स को देने होंगे जिसकी मदद से यूज़र्स शिकायत की नौबत आने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके।
अभी तक यूज़र्स के पास 'डू नॉट डिस्टर्ब' में रिजस्टर करने का अॉप्शन था। लेकिन इस अॉप्शन के बाद भी लोगों के पास अनचाहे कॉल आते रहते हैं। अब इस नए नियम के आने से इससे यूज़र्स को निजात मिलेगी। साथ ही इस नए नियम का उल्लंघन करने वाले कंपनियों पर भारी जुर्माना तो लगाया ही जाएगा वहीं अपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है।
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